रतलाम|
कलेक्टर श्रीमती रूचिका चौहान द्वारा खाद्य एवं नापतौल विभाग के जांचदल द्वारा जिला आपूर्ति अधिकारी के निर्देशन में आज 25 सितम्बर को काशी विश्वनाथ मंदिर के पास शास्त्री नगर से रूमी गैस सर्विस के कर्मचारी कोमल सिंह पिता नारायण सिंह से वाहन क्रमांक एम पी 43 जी 1344 में भरे 59 गैस सिलेण्डर एजेन्सी संचालक द्वारा अनाधिकृत स्थल से विक्रय करने एवं उपभोक्ताओं को सेल्फ डिलेवरी की छूट नहीं देने के कारण 3 लाख 38 हजार 591 रुपये की राशि की मूल्य सामग्री जप्त की गई।
इसी प्रकार मां गायत्री हास्पीटल के सामने 80 फीट रोड़ पर भव्या गैस एजेन्सी के सड़क पर रखे 60 भरे हुए घरेलू गैस सिलेण्डर गैस एजेन्सी के कर्मचारी नारायण पिता दशरथ से अनाधिकृत 5 स्थल से विक्रय किए जाने के कारण 1 लाख चालीस हजार 940 रुपये की सामग्री जप्त की गई तथा नापतौल निरीक्षक द्वारा 1 घरेलू गैस सिलेण्डर में कम गैस पाए जाने से एजेन्सी संचालक के विरूद्ध नापतौल अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। रूमी गैस एजेन्सी एवं भव्या गैस एजेन्सी के संचालकों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आगामी कार्यवाही की जा रही है।