Visitors Views 391

शहर में बढ़े कोरोना के प्रकोप के मद्देनजर दिनांक 8 अप्रैल की रात 12:00 बजे से आगामी 11 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक कलेक्टर ने किया संपूर्ण लॉक डाउन

breaking रतलाम

कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर जिला दंडाधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान द्वारा जारी आदेश अनुसार संपूर्ण रतलाम जिले की समस्त राजस्व सीमाओं में 8 अप्रैल की रात 12:00 बजे से आगामी 11 अप्रैल की सुबह 6:00 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा।

जिला जनसंपर्क अधिकारी शकील खान ने जानकारी देते हुए बताया कि जिला दंडाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि लॉक डाउन अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। अपने घरों में ही रहेंगे, जिले की सीमाएं सील की गई हैं, किसी भी माध्यम सड़क एवं रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित है, जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है, जिले के सभी शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद किए गए हैं, अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे, चिन्हित मेडिकल दुकान, हॉस्पिटल, पेट्रोल पंप एवं सभी बैंक के एटीएम से कैश प्रतिपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।

आदेश के अनुसार इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे, लेकिन उक्त कर्मचारियों को अपने साथ आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा। सांची की दुग्ध की होम डिलीवरी एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता को अनुमति रहेगी, इसके अतिरिक्त सभी प्रकार की दुकानें एवं प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। यह व्यवस्था केवल 9 और 10 अप्रैल को रहेगी, निराश्रित व्यक्तियों के लिए खाने के पैकेट शासन स्तर से एवं अन्य सामाजिक एवं सेवा संस्थाओं के माध्यम से बांटे जा सकेंगे। गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा, परंतु उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे। उक्त उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में समस्त बैंक शाखा केवल आंतरिक कार्य हेतु पूर्व आदेश में दिए गए निर्धारित समय प्रातः 9:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुली रहेगी। दवाइयां उत्पादन करने वाले उद्योग एवं उसमें काम करने वाले कर्मचारी प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। धार्मिक उपासना स्थलों को खोलने बंद करने आरती उपासना हेतु केवल संबंधित पुजारी,इमाम, पादरी, ज्ञानी को उपासना स्थल में आवागमन के अनुमति रहेगी। मास्क, सैनिटाइजर, दवाइयां आवश्यक वस्तुओं को परिवहन करने वाले वाहनों को प्रवेश एवं निकासी रहेगी। न्यूज़पेपर वितरण हेतु प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक अनुमति रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Visitors Views 391