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1 जुलाई से अपराधियों की खैर नहीं…

by Prakash Tawar
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1 जुलाई से देश में लागू होंगे तीन नए कानून…

राजेश झाला ए. रज़ाक संपादक

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विगत वर्ष 21 दिसंबर 2023 को लोकसभा में अंग्रेजी हुकूमत के आपराधिक कानूनों से अलग तीन नए कानून बनाए गए हैं। भारतीय दण्ड संहिता (ipc), दंड प्रक्रिया संहिता (crcp), भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के बदले अब तीन नए क्रिमिनल कानून को देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपति मुर्मू ने 25 दिसंबर 2023 को हरी झंडी दे दी है।

अब नए कानून भारतीय न्याय संहिता (bns), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (bnss) एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम (bsa) 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएंगे।

हालांकि जब उक्त अधिनियम संसद में जन्म ले रहे थे तब प्रतिपक्ष के कई माननीय सांसद निलंबित किए गए थे। नये कानून में राष्ट्रीय सुरक्षा से छेड़खानी सहित माबलिंचिंग, आतंकवाद जैसे अपराधो के लिए कड़ी सजा का प्रावधान है। अब थाने में एफआईआर तथा न्यायालयीन प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। 7 वर्ष सेअधिक सजायाफ्ता की फोरेंसिक जांच एवं यौन उत्पीडन के तहत 7 दिन के अंदर रिपोर्ट जमा करनी होगी।

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