रतलाम। जनवकालत न्यूज
रतलाम में हुए बहुचर्चित कपिल राठौड़ हत्याकांड में शामिल फरार आरोपी अब्दुल मुत्तलीब को पुलिस ने ग्राम सनावदा स्थित उसके दूसरे घर से गिरफ्तार कर लिया है। वारदात के बाद से आरोपी पिछले 10 सालों से फरार चल रहा था। फरार आरोपी अब्दुल मुत्तलीब की गिरफ्तारी के लिए उप महानिरीक्षक (डीआईजी) ने 20 हजार रुपए का इनाम भी घोषित किया था। उक्त प्रकरण में कुल नौ आरोपी थे। इसमें से छह अभियुक्त को पूर्व में आजीवन कारावास की सजा और अर्थदंड सुनाया दिया गया है। मामले में एक अभियुक्त को पांच वर्ष का कारावास के अलावा एक आरोपी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया था।
आपको बता दें कि 24 सितंबर-2014 को बजरंगदल के नेता कपिल राठौड़ के महू रोड स्थित रेस्टोरेंट पर आरोपी एकजुट होकर पहुंचे थे। आरोपियों ने रेस्टोरेंट में बैठे कपिल राठौड़, उसके छोटे भाई विक्रम, कर्मचारी पुखराज पालीवाल पर गोलियां चलाई थी। एक ने पुखराज की चाकू से गरदन रेती थी। दुकान का कर्मचारी नारायण काउंटर के नीचे छिप गया था। हमले में कपिल को 8, विक्रम को 2 व पुखराज को 1 गोली लगी थी। आरोपियों के भागने के बाद आसपास के दुकानदारों ने घायलों को ऑटो से जिला अस्पताल पहुंचाया था। जहां डॉक्टर ने कपिल और पुखराज को मृत घोषित कर दिया था।
विक्रम को जिला अस्पताल से इंदौर रेफर किया था जहां डॉक्टर के प्रयास से उसकी जान बच गई थी। स्टेशन रोड थाने में पुलिस ने षडयंत्रपूर्वक हत्या, हत्या का प्रयास और आर्म्स एक्ट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर आरोपी मुसैफ उर्फ कप्तान पिता इमरान खान कुरैशी (24), नासिर उर्फ निसार पिता निजाम अली (26), हैदर पिता इमदाद अली शेरानी (24), रिजवान पिता रमजानी शेरानी (24) व सैफुल्ला उर्फ शेफू पिता रमज़ानी (29) सभी निवासी शेरानीपुरा याह्या पिता कासम खान (29) एवं जाहिद हुसैन पिता गुलाम मोहम्मद (26) निवासी मिल्लतनगर, मूसा खान उर्फ आसिफ पिता अब्दुल करीम शेरानी (25) निवासी जयभारत नगर को गिरफ्तार किया था। आरोपी मुत्तलीब वारदात के बाद से फरार होकर पुलिस की आंखों में धूल झोंक रहा था। उक्त प्रकरण में रतलाम कोर्ट से 23 जुलाई-2018 को अंतिम सुनवाई के बाद फैसला सुनाया था। उक्त फैसला तत्कालीन न्यायाधीश तरुणसिंह ने सुनाते हुए अभियुक्त मुसैफ, नासिर, हैदर व रिजवान को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास व 10-10 हजार रुपए अर्थदंड, हत्या का षड़यंत्र रचने पर याह्या खान व जाहिद को आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई थी। मूसा खान को साक्ष्य छिपाने के लिए पांच साल कारावास व पांच हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया था। साक्ष्य के अभाव में आरोपी सैफुल्ला को बरी कर दिया।


आरोपी को गिरफ्तार करने में इनकी सराहनीय भूमिका-
10 साल से फरार चल रहे इनामी आरोपी मुत्तलीब पिता इस्माईल खान निवासी शेरानीपुरा की गिरफ्तारी के लिए पुलिस लंबे अरसे से तलाश में जुटी थी। हाल ही में मुखबिर की सूचना पर एसपी राहुल कुमार लोढा के निर्देशन में स्टेशन रोड थाना और सायबर सेल की संयुक्त टीम गठित की गई थी। टीम ने आरोपी को उसके दूसरे घर ग्राम सनावदा से गिरफ्तार किया है। आरोपी अब्दुल मुत्तलीब के खिलाफ धारा 302, 307, 34 भादवि एवं 25, 27 आर्म्स एक्ट में लंबे समय से तलाश थी। आरोपी को गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी दिनेश कुमार भोजक, सायबर सेल प्रभारी अमित शर्मा, सहायक उपनिरीक्षक प्रदीप शर्मा, प्रधान आरक्षक राहुल जाट, हिमांशु यादव, मनमोहन शर्मा, लक्ष्मीनारायण सूर्यवंशी, हिम्मत सिंह, निलेश पाठक, मनोज पांडेय, महेंद्र फतरोड, आरक्षक विपुल भावसार, मयंक व्यास, तुषार सिसोदिया, अभिषेक पाठक, महिला आरक्षक प्रतिभा परिहार, राकेश निनामा, प्रशांत की सराहनीय भूमिका रही। एसपी ने टीम को इनाम देने की घोषणा की है।