15 अप्रैल सुबह 6 बजे से 3 मई की रात्रि 12:00 बजे तक रतलाम शहर कंप्लीट लॉकडाउन…

रतलाम। जनवकालत न्यूज़

कोरोना वायरस से बचाव के मद्देनजर अपर कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जारी आदेश अनुसार नगर निगम रतलाम 15 अप्रैल सुबह 6 बजे से 3 मई की रात्रि 12:00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया।
15 अप्रैल सुबह 6 बजे से 3 मई की रात्रि 12:00 बजे तक संपूर्ण लॉक डाउन रहेगा।
इस अवधि में सभी अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे अपने घरों में ही रहेंगे जिले की सभी सीमाएं सील की गई है ।
किसी भी माध्यम सड़क अथवा रेल से जिले की सीमा में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित किया गया है । जिले में निवासरत नागरिकों का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है ।
जिले के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद किए जाते हैं अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग इससे मुक्त रहेंगे।
सब्जी की होम डिलीवरी प्रातः 8:00 से प्रातः 5:00 बजे तक की जावेगी ।
किराने की समस्त दुकाने होम डिलीवरी के लिये प्रातः 11:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक,पैकेजिंग के लिये इसके बाद भी खुल सकेगी। ।
सार्वजनिक पुस्तकालयों, वाटर पार्क, उद्यान ,जिम, कोचिंग सेंटर तथा स्विमिंग पूल बंद रहेंगे।
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे आईडी कार्ड अनिवार्य होगा।
सांची दुग्ध स्टॉल घर-घर जाकर दूध बांट सकेंगे। घर-घर जाकर दूध बाटने वालो को अनुमति रहेगी । (कंटेनमेंट क्षेत्र में केवल सांची से)
गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा तथा प्रातः 7:00 बजे से प्रातः 11:00 बजे तक उल्लेखित प्रतिबंध अवधि में ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नही जा सकेंगे ।
पंखा, कूलर, एसी, मोटर वाइंडिंग दुकानें केवल होम डिलीवरी कार्य जैसे खरीदी रिपेयर एवं सर्विस कार्य करने की प्रातः 11:00 से शाम 5:00 बजे तक की छूट प्रदान की जाती है।
रबी फसलों की कटाई में प्रयुक्त होने वाले कंबाइन हार्वेस्टर, ट्रैक्टर, कस्टम हायरिंग आदि कृषि यंत्रों की रिपेयरिंग हेतु मैकेनिक की गैरेज दुकान सर्विस सेंटर इत्यादि की सभी दुकानें प्रातः 11:00 से 5:00 बजे तक खुल सकेगी।
अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों में संबंधित अनुविभागीय दंडाधिकारी स्वविवेक से आवश्यक अनुमति प्रदान कर सकेंगे
इस आदेश का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत दंडनीय अपराध होगा।

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