सेक्टर मजिस्ट्रेट स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होंगे

रतलाम|

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती रुचिका चौहान ने विधानसभा निर्वाचन – 2018 के अंतर्गत नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट को उनके दायित्वों से अवगत कराते हुए कहा है कि सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर के अंतर्गत स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान संपन्न कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने सेक्टर में स्थित समस्त मतदान केंद्रों का पर्याप्त पुलिस बल के साथ सतत भ्रमण करते हुए कानून व्यवस्था बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि मतदान दलों के मतदान के लिए प्रस्थान करने, मतदान की कार्रवाई समाप्त करने एवं मतदान समाप्ति के पश्चात सील्ड वोटिंग मशीन सहित मतगणना स्थल तक सुरक्षित पहुंचाने की जिम्मेदारी संबंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट की होगी। मतदान के दिन अभ्यर्थियों एवं राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के लिए जारी की गई आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करते हुए उल्लंघन के मामलों में विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। सभी अधिकारी सेक्टर में स्थित क्रिटिकल मतदान केंद्रों पर विशेष ध्यान देंगे। निर्वाचन संपन्न कराने के उद्देश्य से जारी किए गए प्रतिबंधात्मक आदेशों का पालन किया जाना भी सुनिश्चित करेंगे। निर्वाचन से संबंधित नाजुक घटनाओं की अपने पर्यवेक्षण में वीडियोग्राफी करवाएंगे।
उन्होंने कहा कि अपने सेक्टर में से एक मतदान केंद्र पर सेक्टर मजिस्ट्रेट स्वयं उपस्थित रहकर नियत समय में मतदान की कार्रवाई प्रारंभ करवाएंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके परिवार के मतदान केंद्रों में नियत समय पर मतदान प्रारंभ हो गया है। समस्त मतदान केंद्रों में मतदान प्रारंभ किए जाने की सूचना एवं इसके पश्चात प्रत्येक 2 घंटे में पुरुष एवं महिला मतदाताओं द्वारा किए गए मतदान का प्रतिशत एवं महत्वपूर्ण घटना की जानकारी देना सुनिश्चित करेंगे। यदि मतदान में बलवा, खुली हिंसा, प्राकृतिक विपत्ति या अन्य किसी कारण से विघ्न उत्पन्न होता है तो वे स्थिति पर नियंत्रण करेंगे तथा इसकी सूचना तत्काल देंगे। मतदान केंद्रों से 100 मीटर की दूरी के भीतर प्रचार करना, मतदान केंद्र पर मतदाताओं द्वारा पर रूप धारण किया जाना, मतदान केंद्र से किसी सूची या सूचना या अन्य दस्तावेजों को कपट पूर्वक बिगाड़ना, नष्ट करना, हटाना या मतदाता को रिश्वत देना व अन्य व्यक्तियों को भयभीत करना आदि निर्वाचन से संबंधित अपराधों के उल्लंघन की दशा में त्वरित कार्रवाई करेंगे।
मॉक पोल पर नज़र रखें
प्रत्येक मतदान केंद्र पर मॉक पोल किया जाना है इसके लिए सेक्टर मजिस्ट्रेट उनके परिवार के समस्त सेक्टर अधिकारी एवं जोनल मजिस्ट्रेट के माध्यम से समस्त पीठासीन अधिकारी से मॉक पोल के प्रमाण पत्र प्राप्त कर संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर अथवा सहायक रिटर्निंग ऑफिसर को तत्काल सौंपेंगे। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए अपने कर्तव्यों के अतिरिक्त वे सभी कार्रवाई करेंगे जिससे मतदान की कार्यवाही स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रुप से संपादित हो। सेक्टर मजिस्ट्रेट मतदान दलों के मतदान केंद्रों पर सामग्री सहित पहुंचकर मतदान हेतु तैयार रहेंगे एवं सही समय पर मतदान प्रारंभ करने की रिपोर्ट प्रेषित करेंगे।

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