लॉकडाउन 3.0 जानिए रतलाम शहर और ग्रामीण क्षेत्र में किस तरह रहेंगी व्यवस्थाए…

रतलाम। जनवकालत न्यूज़

कोरोना से बचाव के संदर्भ में गठित जिला संकट प्रबंधन समूह की बैठक रविवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में संपन्न हुई। बैठक में लॉकडाउन को लेकर कई निर्णय आमजन के हित में लिए गए। बैठक में बताया गया कि ग्रामीण तथा नगरीय निकायों में जो सुविधाए पूर्व में थी वे यथावत रहेगी उनके अलावा जनप्रतिनिधियों के सुझाव पर कई नवीन निर्णय लिए गए उनके अनुसार नगरीय क्षेत्र में निर्माणाधीन आवासों की पूर्णता का कार्य किया जा सकेगा। परन्तु मजदूर स्थानीय होंगें बहरी मजदूर होने कि स्थिति में उनके रहने का प्रबंध करना होगा। बिल्डिंग मटेरियल की होम डिलेवरी की जा सकेगी। मोबाइल रिपेयरिंग एवं मोबाइल रिचार्ज की स्टैंडअलोन दुकानें 11:00 से 5:00 तक की अवधि में खुल सकेंगी जहां से ग्राहक अपना कार्य करवा सकेंगे परंतु मुख्य बाजारो की मोबाइल रिपेयरिंग एवं रिचार्ज दुकाने नहीं खुल सकेगी।
बैठक में जनप्रतिनिधियों से चर्चा उपरांत निर्णय लिया गया कि रतलाम शहर में प्रातः 11:00 से शाम 5:00 बजे की अवधि में समस्त किराना दुकान खुल सकेंगी परंतु ग्राहक मुख्य बाजार की दुकान पर नहीं जा सकेगा परंतु अपने निकटतम क्षेत्र की स्टैंडअलोन दुकान पर जाकर खरीदारी कर सकता है। मुख्य बाजार की दुकान से होम डिलीवरी होगी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए सामग्री आपूर्ति की जा सकेगी। परंतु उक्त सभी व्यवस्थाएं कंटेंटमेंट क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होंगी
इसके अलावा सुबह 11:00 से 5:00 बजे तक की अवधि में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय एवं प्रोफेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट, टैक्स सलाहकार अपना कार्य 33 प्रतिशत स्टाफ के साथ कोरोना से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल के साथ कर सकेंगे। बैठक में बताया गया कि लॉक डाउन के दौरान सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, मैरिज गार्डन, इत्यादि जहां लोगों का ज्यादा एकत्रीकरण होता है प्रतिबंधित रहेंगे परंतु उपरोक्त स्थलों में से जिन्हें स्थानीय एसडीएम द्वारा अधिग्रहित किया गया है वह प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। राजनीतिक समारोह, कार्यक्रम, धार्मिक समारोह, सामाजिक कार्यक्रम समारोह भी प्रतिबंधित रहेंगे।
बैठक में जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में लागु पूर्ववत व्यवस्था कायम रखने का निर्णय लिया गया परंतु ग्राहकों के लिए खरीदी का समय 2 घंटे बढ़ाकर प्रातः 7:00 बजे से लेकर शाम 3:00 बजे तक का कर दिया गया है। जिले के अन्य नगरीय निकायों में सुबह 11:00 से शाम 5:00 तक अत्यावश्यक सामग्री एवं सेवाओं के लिए ग्राहक दुकान पर जा सकेंगे। जावरा में व्यवस्था यथावत रहेगी।
नगरीय क्षेत्रों में एलपीजी की होम डिलीवरी रहेगी। बैंकों के खुले रहने का समय प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक का रहेगा। पशु आहार के लिए भी दुकानें 11:00 से 5:00 तक खुली रहेगी। इसी प्रकार ऑप्टिशियन की दुकान(hitgrahi hetu), स्टेशनरी की दुकान, कृषि उपकरण, ट्रैक्टर सुधार की दुकानें, कृषि उपकरण, विक्रय, खाद, बीज, पौध संरक्षण औषधि विक्रय दुकानें खुली रह सकेंगी, समयावधि प्रातः 11 से 5 की रहेगी।

https://youtu.be/_7OGoPnGYHo

https://www.kamakshiweb.com/

Read Also

About Us

Janvakalat News Portal is the fastest growing news platform of Madhya Pradesh. For the last few years, we are constantly trying to provide our readers with the news that is important for them.