कोरोना वायरस (COVID-19) के मरीज की जानकारी छुपने वालो पर रतलाम पुलिस द्वारा की गई कठोर कार्यवाही, 28 लोगो के खिलाफ किये प्रकरण दर्ज…

Screenshot 2020 04 08 18 39 32 55 6012fa4d4ddec268fc5c7112cbb265e7 e1586367985557रतलाम। जनवकालत न्यूज़

कोरोना वायरसके संक्रमण को रोके जाने हेतु श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय रतलाम द्वारा सम्पूर्ण रतलाम क्षेत्र में अपने आदेश से धारा 144 द.प्र.स लागू की गई है, जिसके परिपालन में किसी भी बाहरी व्यक्ति का जिले मे प्रवेश वर्जित किया गया था तथा किसी भी व्यक्ति के आपस मे नही मिलने तथा सभी व्यक्तियों को अपने घरो मे रहकर उचित दूरी बनाये रखने के लिये प्रतिबद्ध किया गया है।
दिनांक को 04-04-2020 को मोहम्मद कादरी उर्फ बाबु पिता मो. सिद्धीकी उम्र 60 साल नि.रहनेतागंज इन्दौर की मृत्यु एम-वाय अस्पताल इन्दौर मे कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर आये लक्षणों के प्रभाव से हुई थी। जिसका COVID -19 संक्रमण होने की पुष्टि के संबंध मे अस्पताल मे सेंपल भी लिए गए थे, परंतु जांच रिपोर्ट आने से पूर्व ही मरीज की मृत्यु हो गयी थी, उक्त व्यक्ति पिछले 1 वर्ष से इंदौर मे ही निवासरत था, परंतु मतक का शव परिवारजनो द्वारा अंतिम संस्कार हेत रतलाम लाया गया।
मृतक कादरी उर्फ बाबू रतलाम का मूल निवासी था जिसके के COVID-19 संदिग्ध होने पर एम वाय अस्पताल भर्ती होने, उसके COVID टेस्ट हेतु सेंपल कलेक्ट करने व इलाज के दौरान मृत्यु होने की कोई भी आधिकारिक सूचना जिला प्रशासन इंदौर या एम वाय अस्पताल द्वारा जिला रतलाम प्रशासन से साझा नहीं की गई। न ही मृतक की COVID-19 पॉज़िटिव होने की रिपोर्ट आने पर भी सूचना जिला प्रशासन इंदौरया एमवाय अस्पताल द्वारा जिला रतलाम प्रशासन से साझा नहीं की गई । आज दिनांक को सोशल मीडिया के माध्यम से इस संबंध मे सूचना प्राप्त हुई है जिस पर तत्काल कार्यवाही कर उचित कदम उठाए गए है।
परिवारजनोद्वारा रास्ते मे चेकिंग के दौरान बिलपांक टोलनाका परव अन्य नाको पर मृतक की इलाज की जानकारी व COVID -19 संदिग्ध होने की जानकारी छिपाते हए मृतक का शव रतलाम लाया गया व रतलाम मे मृतक का अंतिम संस्कार कर दिया गया।
मृतक की COVID-19 रिपोर्ट पॉज़िटिव आने की सूचना प्राप्त हुई, मतक के परिजनो एवं शामिल लोगों द्वारा मृतक की मृत्यु कोरोना वायरस से संक्रमित जानलेवा बीमारी से होने की जानकारी होते हुए भी उक्त जानकारी को प्रशासन से छुपाया गया तथा जानकारी देने हेतु आबद्ध होने पर भी प्रशासन को सूचना से अवगत नही कराया गया कि उक्त व्यक्तियों द्वारा पुलिस के बार बार एनाउंसमेंट कर धारा 144 के आदेश के बारे मे बताने एवं संक्रमित संदेही प्रत शरीर जिसका कोविड-19 वायरस से संक्रमित होने की जांच एमवायएच मे कराये जाने सम्बंधी बात प्रशासन से छिपाई।

इन लोगो द्वारा कोरोना महामारी के भीषण प्रभाव एवं लोक स्वास्थ्य के संकटपूर्ण होने की जानकारी के बाबजूद भी बिना किसी सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हये उपेक्षापूर्ण लोक स्वास्थ्य को एवं जीवन के लिये संकटपूर्ण मृत्यु कारित कर स्वयं एवं आम जनजीवन का स्वास्थय खतरे मे डालने का कार्य किया तथा धारा 144 के व्यादेश होने के पश्चात निषिद्ध कार्यों को जारी रखा एवं जिले की सीमा मे प्रवेश अपराध होने का ज्ञान होने के बाबजूद भी मृतक का शव रतलाम जिले की सीमा मे लाकर शवकोभीडभाड सहितसुभाषनगर रेल्वेफाटक के पास ले जाकर दफनाया गया था। परिजनो द्वारा उक्त जानकारी को छुपाई गई तथा श्रीमान जिला दण्डाधिकारी महोदय रतलाम के आदेश का उलंघन किया गया।
अत: आरोपी-01-साजिद उर्फ कप्तान पिता गुलाम जिलानी उम्र 45 साल निवासी नयापुरा रतलाम 02-, इरफान पिता मुजफ्फर हुसैन उम्र 40 साल निवासी मोमीनपुरा 03-अब्दुल माजिद कादरी पिता गुलाम जिलानी उम्र 35 साल निवासी नयापुरा हाट रोड़ रतलाम 04- उस्मान अहमद कादरी पिता मोहम्मद सिंह की उम्र 65 साल निवासी लोहार रोड रतलाम 05-हासिद रजा पिता उस्मान अहमद कादरी उम्र 24 साल निवासी लोहार रोड़ रतलाम 06- आफाक पिता मोहम्मद कादरी उर्फ बाबुभाई उम्र 28 साल निवासी स्नेहलतागंज जेल रोड़ गुजरात भवन इंदौर 07-नासीर कुरैशी निवासी नयापुरा 08नदीम निवासी हाट रोड़ रतलाम 09-शमशुद्दीन नि.रतलाम 10-हमीद कादरी निवासी मदिना कालोनी रतलाम, 11-अब्दलरसुल कादरी नि.पिपलोदा.12-तस्लीम रजा नि पिपलोदा, 13-इलियास कादरी नि. हाट रोड रतलाम, 14-उस्मान रहमान कादरी नि. लोहार रोड रतलाम, 15-शाहीद कुरेशी पिता जलील नि.नयापुरा रतलाम, 16-सलीम सायर नि. सुरज हाल के सामने रतलाम, 17-शाहरुख शाह नि. नयापुरा रतलाम, 18-सय्यद फरहद अली पिता सय्यद सुजात अली नि. राजीव नगर रतलाम 19सादीक पिता जहांगीर कुरैशी नि. कुरैशी मंडी रतलाम, 20-अनवर कुरैशी ने.रतलाम, 21-आरीफ करैशी नि. करैशी मंडी रतलाम 22-सद्धाम शाह नि.नयापुरा रतलाम 23-जरिना बी पति उस्मान रहमान कादरी नि.लोहार रोड रतलाम 24-हसैन बी पति मो.कादरी नि.स्नेहलतागंज इन्दौर 25यास्मिन बी पति साजीद कमान नि. रतलाम 26-रेहमत बी पति अहमदमाजीद नि.रतलाम 27 खनिज खात्मा नि.रतलाम 28-फिरदोस पति आफाक निरतलाम | कुल 28 नामजद व्यक्तिओके खिलाफ धारा 188, 269.270, 271, 34, 291, 447 भादवि व 51 ख आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की परिधि का पाया जाने से उक्त व्यक्तियो के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया है।
इनके अतिरिक्त जिस भी व्यक्ति द्वारा घटना के बारे मे जानकरी होते हुए भी घटना को अंजाम देने मे भूमिका निभाई है उनके विरुद्ध भी कठोर कार्यवाही की जावेगी।
संक्रमण को फैलने से रोकने हेतु सभी 28 व्यक्तिओ को आईसोलेट किया गया है व इन व्यक्तिओ के संपर्क मे आए परिवार के लोगो व जनाजे मे शामिल हए लोगो व अन्य संपर्क मे आए लोगो की पहचान कर उन्हे भी आईसोलेट किया जारहा हैववर्तमान मेऐसेलगभग 50 व्यक्तिओकीपहचान कर आईसोलेट व क्वारंटाइन किया जा रहा है, व अन्य व्यक्तिओ की पहचान कर आईसोलेट की जावेगा।

https://www.kamakshiweb.com/

Read Also

About Us

Janvakalat News Portal is the fastest growing news platform of Madhya Pradesh. For the last few years, we are constantly trying to provide our readers with the news that is important for them.