रतलाम। जनवकालत न्यूज़
अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी जमुना भिड़े ने आज संशोधित आदेश जारी करते हुए रतलाम नगर निगम सीमा क्षेत्र में कुछ और राहत दी है।
नगर निगम सीमा क्षेत्र में ऑटो पार्ट्स एवं पेंट्स की दुकान (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) प्रातः 11:00 से 5:00 बजे तक खोलने की अनुमति दी है।
बिल्डिंग मटेरियल होने से प्लाईवुड एवं खिड़की, दरवाजे की दुकानें प्रातः 11:00 से 5:00 बजे तक होम डिलीवरी एवं ग्रामीण आपूर्ति के लिए खुल सकेगी। इसके अतिरिक्त रतलाम जिले की समस्त नगरी निकाय की हेयर सलून, स्पा, ब्यूटीपार्लर और पान गुटका को छोड़कर शेष सभी दुकाने प्रातः 9:00 से 5:00 बजे तक (रतलाम नगर निगम एवं कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) खोली जा सकेंगी। रतलाम जिले के समस्त ग्रामीण क्षेत्रो में हेयर सलून, स्पा, ब्यूटीपार्लर और पान गुटका को छोड़कर शेष सभी दुकाने प्रातः 7:00 से 3:00 बजे तक (कंटेनमेंट क्षेत्र को छोड़कर) खोली जा सकेगी।
सभी दुकानदारों और ग्राहकों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और मास्क लगाना अनिवार्य होगा। शेष आदेश यथावत रहेेेगा।