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नामली उपमंडी में 11 मई से गेहूं, चने, सोयाबीन की खुली नीलामी प्रारंभ की जाएगी…

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रतलाम। जनवकालत न्यूज़

जिले की उप मंडी नामली में आगामी 11 मई से गेहूं, चना, सोयाबीन की खुली नीलामी प्रारंभ की जा रही है। इसमें केवल रतलाम तहसील के किसानों को कृषि उपज विक्रय करने की पात्रता रहेगी।
नामली उपमंडी में गेहूं, चने, सोयाबीन की अधिकतम 50 ट्रालियो का घोष विक्रय किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार संख्या में कमी या वृद्धि की जा सकेगी। व्यवस्था के तहत गेहूं, चने, सोयाबीन ट्रालियों-वाहनों में केवल खुले रूप में लाए जाने पर घोष विक्रय किया जाएगा। किसी भी स्थिति में बोरियों में नीलामी नहीं की जाएगी। एक वाहन में एक ही प्रकार की जींस एवं एक ही किसान की कृषि उपज नीलाम होगी। मंडी में कृषि उपज की नीलामी हेतु प्रवेश पाने के लिए किसानों द्वारा मंडी के अधिकृत मोबाइल नंबर पर अपना विवरण दर्ज कराया जाएगा। मंडी द्वारा किसानों को मंडी में उपज लाने के दिनांक से अवगत कराते हुए किसान के मोबाइल पर एसएमएस भेजा जाएगा। मंडी के अधिकृत मोबाइल नंबर एवं कर्मचारी निर्धारित किए गए हैं इनमें श्री अमन राठौर मोबाइल नंबर 877 035 2219 सुबह 11:00 से दोपहर 2:00 बजे तक तथा श्री आशीष कर्णधार मोबाइल नंबर 99778 00563 सुबह 11:00 से 2:00 बजे तक निर्धारित है।
मंडी सचिव श्री एम एल बारसे ने बताया कि किसान द्वारा निर्धारित मोबाइल नंबर निर्धारित समय में फोन कर अपना विवरण दर्ज कराया जाएगा। मंडी कर्मचारी द्वारा कृषक का विवरण दर्ज कर उन्हें कृषि उपज मंडी में लाने के दिनांक से अवगत कराया जाएगा तथा कृषक का विवरण पंजीबद्ध किया जाकर तत्काल मैसेज द्वारा भी इसकी सूचना किसान को दी जाएगी। एक दिन में गेहूं, चना, सोयाबीन के लिए अधिकतम 50 किसानों को मंडी प्रांगण में कृषि उपज विक्रय हेतु प्रवेश दिया जाएगा। किसी दिनांक को कृषि उपज निर्धारित सीमा तक कृषकों का पंजीयन होने पर अगली दिनांक के लिए पंजीयन निरंतर जारी रखा जाएगा। किसान निर्धारित दिनांक को ही उपज गेहूं, चना, सोयाबीन ट्रैक्टर ट्राली या अन्य वाहन में मंडी द्वारा दी गई शर्तों के अधीन लाना होगा। कृषि उपज के वाहनों का प्रवेश प्रातः 7:00 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक निर्धारित रहेगा। इसके बाद आने वाले वाहन को मंडी प्रांगण में प्रवेश नहीं मिलेगा। किसान अपने साथ बैंक पासबुक की छाया प्रति, फोटो परिचय पत्र हेतु आधार कार्ड या मतदाता परिचय पत्र की छाया प्रति साथ में अनिवार्य रूप से लाएं। किसान द्वारा मंडी प्रवेश द्वार पर मोबाइल पर प्राप्त मैसेज एवं पहचान पत्र दिखाने पर मंडी कर्मचारी द्वारा प्रवेश पर्ची जारी की जाएगी। एक वाहन पर एक ही कृषक की उपज लाई जाएगी जिसमें अधिकतम दो व्यक्ति जिसमें एक किसान तथा एक वाहन चालक शामिल होगा। शारीरिक रूप से कमजोर बुजुर्ग एवं बच्चों को अपने साथ नहीं लाएं। किसान को अपने मुंह पर मास्क रुमाल अथवा गमछा आदि लगाना अनिवार्य होगा। मंडी में प्रवेश के समय अपने हाथ साबुन से अच्छी तरह धोने होंगे। मंडी प्रांगण में नीलामी हेतु निर्धारित स्थान पर ही अपना वाहन कतारबद्ध बंद खड़ा करेंगे एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करेंगे। शासकीय अवकाश के दिन नीलामी कार्य बंद रहेगा। नीलामी कार्य का समय गेहूं, चना, सोयाबीन फसल के लिए उप मंडी प्रांगण नामली में प्रातः 12:00 से दोपहर 2:30 बजे तक का रहेगा।

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