रतलाम। जनवकालत न्यूज़
जिले में 11 अप्रैल प्रातः 6 से 15 अप्रैल प्रातः 6 बजे तक
जनता के स्वास्थ एवं लोकहित को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रतलाम जिले के नगर निगम एवं समस्त नगरी निकाय में दिनांक 11 अप्रैल सुबह 6:00 बजे से दिनांक 15 अप्रैल को प्रातः 6:00 बजे तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं।
जिले की सभी सीमाएं सील रहेगी किसी भी माध्यम से जिले में बाहरी लोगों का आगमन प्रतिबंधित रहेगा। जिले में निवासरत नागरिक का जिले की सीमा से बाहर जाना तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित है । जिले के समस्त शासकीय अर्ध शासकीय कार्यालय बंद रहेंगे । अत्यावश्यक सेवा वाले विभाग राजस्व, पुलिस, विद्युत, दूरसंचार, नगरपालिका, पंचायत आदि इससे मुक्त रहेंगे । मेडिकल की चिन्हित दुकाने समस्त हॉस्पिटल सब्जी एवं की किराना की होम डिलीवरी सभी पेट्रोल पंप एवं सभी बैंक के एटीएम से कैश आपूर्ति की सेवा के अलावा शेष समस्त व्यवसायिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे।
इन्हें रहेगी छूट-
इमरजेंसी ड्यूटी वाले शासकीय कर्मचारी केवल ड्यूटी के प्रयोजन से प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे लेकिन उक्त कर्मचारियों के अपने साथ आईडी कार्ड रखना अनिवार्य होगा।
सांची की दुग्ध की होम डिलीवरी एवं घर-घर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता को अनुमति रहेगी।
निराश्रित व्यक्तियों के लिए खाने के पैकेट शासन स्तर व अन्य सामाजिक एवं सेवा संस्थाओं के माध्यम से बांटे जा सकेंगे।
गैस एजेंसी द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का घर-घर प्रदाय चालू रहेगा, ग्राहक स्वयं आउटलेट पर नहीं जा सकेंगे।
न्यूज़पेपर वितरण प्रातः 6:00 से 8:00 बजे तक रहेगा।
जल प्रदाय हेतु आर ओ वाटर की होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी