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आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों का कडाई से पालन सुनिश्चित करें

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रतलाम|

विधानसभा निर्वाचन 2018 के तहत आचार संहिता लागू होने के साथ ही आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावी हो जाएगी और इसके अन्तर्गत की जाने वाली कार्रवाइयों से संबंधित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवगत होना आवश्यक है, इसके लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों को पूरी तरह समझ ले तथा उसके अनुसार अपना दायित्व निर्वहन करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्देश अपर कलेक्टर श्री जितेन्द्रसिंह चौहान ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित बैठक में दिए। उन्होंने कहा कि आदर्श आचरण संहिता के अन्तर्गत निष्पक्ष चुनाव के आचरण के लिए एवं अनुकूल स्वस्थ और शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने का उद्देश्य समाहित है। आदर्श आचरण संहिता का प्रवर्तन चुनाव की विश्वसनीयता और मतदाताओं के विश्वास को मजबूत करता है, इसलिए निर्वाचन कार्य में इस दायित्व का निर्वहन करने वाले समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी इसके प्रावधान से भलीभांति परिचित हो जाएं। उन्होंने शासकीय सम्पत्ति, वाहनों के उपयोग सम्बन्धी प्रावधानों के साथ ही पुलिस एवं शासकीय कर्मचारियों के कर्तव्य एवं दायित्वों को विस्तारपूर्वक समझाया। इसके साथ ही निर्वाचन अवधि के दौरान होने वाली सभाओं की अनुमति, गतिशील वाहनों पर स्थायी एवं अस्थायी लाउडस्पीकर के समय का निर्धारण सम्बन्धी निर्देशों से भी अवगत कराया।

उन्होंने बताया कि शासकीय सम्पत्ति पर लगी हुई प्रचार सामग्री को हटाने के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाए कि निजी वाहनों पर राजनीतिक दलों या अभ्यर्थियों द्वारा प्रदर्शित विज्ञापन लगाने की अनुमति सम्बन्धित मकान स्वामी से ली गई है या नहीं। संहिता के प्रावधानों के अनुरूप किसी भी नियम का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई की जाए। बैठक मे मास्टर ट्रेनर प्रो. सुरेश कटारिया एवं प्रो. आर.के. कटारे ने आदर्श आचरण संहिता के प्रावधानों की विस्तारपूर्वक जानकारी दी। बैठक में उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री प्रवीण फुलपगारे, एसडीएम रतलाम शहर श्री राहुल धोटे, रतलाम ग्रामीण शिराली जैन, नगर निगम आयुक्त, नगर परिषदो के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नायब तहसीलदार, एमसीएमसी सदस्य एवं मास्टर ट्रेनर्स उपस्थित थे।

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